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	<title>परिवहन &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<title>परिवहन &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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		<title>वाहन मालिक की हो गई मौत तो वाहन ट्रांसफर कराना अनिवार्य</title>
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		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 12:22:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[परिवहन विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश बिना ट्रांसफर के वाहन चलाते पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई परिचालन अयोग्य अथवा विनष्ट हो चुके वाहनों का कराना होगा निबंधन रद्द आंशिक कर का भुगतान कर परिचालन अयोग्य वाहनों का करा सकते हैं निबंधन रद्द वाहन मालिक की मौत के बाद वाहन का ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा. बिना ट्रांसफर कराये संबंधित व्यक्ति द्वारा वाहन चलाते पकड़े जाने पर मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही परिचालन के अयोग्य अथवा विनिष्ट हो चुके वाहनों का निबंधन रद्द कराना होगा. इस संबंध में परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है. इस बारे में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पटना नाउ को बताया कि विभाग को विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि परिचालन के अयोग्य अथवा विनष्ट वाहनों के निबंधन संख्या का उपयोग कतिपय वाहनों में किया जा रहा है, जिसका अवैध कार्यों के लिए उपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि परिचालन के अयोग्य अथवा विनष्ट हो चुके वाहन का निबंधन रद्द करा लें. साथ ही क्रय में अर्जित अथवा बिक्री किये गये वाहन का स्वामित्व अंतरण (ट्रांसफर) करा लें. बिना स्वामित्व अंतरण के परिचालित किये गये वाहनों का किसी अवैध कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो निबंधन प्रमाण पत्र में दर्ज वाहन स्वामी पर कार्रवाई की जायेगी. जिस व्यक्ति के नाम से वाहन पंजीकृत है और उसकी मृत्यु हो जाने अथवा किसी सार्वजनिक नीलामी में क्रय किये गये वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>परिवहन विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश</strong> </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="589" height="600" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department.jpg" alt="" class="wp-image-56867" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department.jpg 589w, https://www.patnanow.com/assets/2021/11/pnc-bihar-transport-department-344x350.jpg 344w" sizes="(max-width: 589px) 100vw, 589px" /></figure>



<ul class="wp-block-list"><li>बिना ट्रांसफर के वाहन चलाते पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई</li><li>परिचालन अयोग्य अथवा विनष्ट हो चुके वाहनों का कराना होगा निबंधन रद्द</li><li>आंशिक कर का भुगतान कर परिचालन अयोग्य वाहनों का करा सकते हैं निबंधन रद्द</li></ul>



<p>वाहन मालिक की मौत के बाद वाहन का ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा. बिना ट्रांसफर कराये संबंधित व्यक्ति द्वारा वाहन चलाते पकड़े जाने पर मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही परिचालन के अयोग्य अथवा विनिष्ट हो चुके वाहनों का निबंधन रद्द कराना होगा. इस संबंध में परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है.</p>



<p>इस बारे में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पटना नाउ को बताया कि विभाग को विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि परिचालन के अयोग्य अथवा विनष्ट वाहनों के निबंधन संख्या का उपयोग कतिपय वाहनों में किया जा रहा है, जिसका अवैध कार्यों के लिए उपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="650" height="353" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/04/pnc-kabaad-gadi-scrap-vehicles-purani-gadi-car-1.jpg" alt="" class="wp-image-51820" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/04/pnc-kabaad-gadi-scrap-vehicles-purani-gadi-car-1.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/04/pnc-kabaad-gadi-scrap-vehicles-purani-gadi-car-1-350x190.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>उन्होंने लोगों से अपील की है कि परिचालन के अयोग्य अथवा विनष्ट हो चुके वाहन का निबंधन रद्द करा लें. साथ ही क्रय में अर्जित अथवा बिक्री किये गये वाहन का स्वामित्व अंतरण (ट्रांसफर) करा लें. बिना स्वामित्व अंतरण के परिचालित किये गये वाहनों का किसी अवैध कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो निबंधन प्रमाण पत्र में दर्ज वाहन स्वामी पर कार्रवाई की जायेगी.</p>



<p>जिस व्यक्ति के नाम से वाहन पंजीकृत है और उसकी मृत्यु हो जाने अथवा किसी सार्वजनिक नीलामी में क्रय किये गये वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण अनिवार्य है. बिना नाम स्थानांतरित कराये वाहनों का परिचालन मोटरयान अधिनियम/नियमावली के अनुसार दंडनीय है.</p>



<p>मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 के तहत परिचालन के अयोग्य अथवा विनिष्ट हो चुके वाहन का निबंधन रद्द कराने हेतु संबंधित निबंधन प्राधिकार के समक्ष विहित प्रक्रिया के अनुसार निबंधन रद्द करा सकते हैं. वाहन निबंधन रद्द कराने के इच्छुक वाहन स्वामी आंशिक कर का भुगतान कर अपने वाहन का निबंधन रद्द करा सकते हैं.</p>



<p>वाहनों के परिचालन हेतु आवश्यक है कि वाहन के सभी कागजात-प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण पत्र, परिमट, पथकर एवं शुल्क अद्यतन हो. सभी कागजात अद्यतन नहीं होने की स्थिति में वाहन का परिचालन नियम के प्रतिकूल है एवं मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में यह दंडनीय है.</p>



<p><strong><em>pncb</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 जून से कुछ ऐसी होगी बिहार की परिवहन व्यवस्था</title>
		<link>https://www.patnanow.com/public-transport-from-1st-june/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 15:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar transport in lockdown]]></category>
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		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[परिवहन]]></category>
		<category><![CDATA[बस]]></category>
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					<description><![CDATA[बस, टैक्सी, कार, ऑटो के परिचालन पर आदेश जारी 1 जून से राज्य के अंदर चलेंंगी सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा. राज्य में ई &#8211; रिक्शा, ऑटो रिक्शा का परिचालन कंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा. टैक्सी ओला उबर का परिचालन भी कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा. भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी. Lock down से पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा. 1 जून से राज्य के अंदर बस एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन शुरू हो जाएगा। 31 मई को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा. भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी. लॉक डाउन से पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा. राज्य में ई &#8211; रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर का परिचालन कंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा. बसों के परिचालन के क्रम में परिवहन सचिव ने निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है :- (क) वाहन मालिक द्वारा वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं समय-समय पर हरेक ट्रिप के पश्चात सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाएँगे. ड्राइवर एवं कण्डक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लब्स पहनने [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>बस, टैक्सी, कार, ऑटो के परिचालन पर आदेश</strong> <strong>जारी</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="650" height="476" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-corona-bus-ndrf.jpg" alt="" class="wp-image-45294" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-corona-bus-ndrf.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-corona-bus-ndrf-350x256.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p><strong>1 जून से राज्य के अंदर चलेंंगी सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां</strong></p>



<p><strong>बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा.</strong></p>



<p><strong>राज्य में ई &#8211; रिक्शा, ऑटो रिक्शा का परिचालन कंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा.</strong></p>



<p><strong>टैक्सी ओला उबर का परिचालन भी कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा.</strong></p>



<p><strong>भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी. Lock down से पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा.</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="300" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-pariwahan-bhawan-transport-building.jpg" alt="" class="wp-image-45552" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-pariwahan-bhawan-transport-building.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-pariwahan-bhawan-transport-building-350x162.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>1 जून से राज्य के अंदर बस एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन शुरू हो जाएगा। 31 मई को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है.</p>



<p>परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा. भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="488" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-transport-secretary-sanjay-agrawal.jpg" alt="" class="wp-image-47169" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-transport-secretary-sanjay-agrawal.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-transport-secretary-sanjay-agrawal-350x263.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p><strong> लॉक डाउन से पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा.</strong></p>



<p>राज्य में ई &#8211; रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर का परिचालन कंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा.</p>



<p><em>बसों के परिचालन के क्रम में परिवहन सचिव ने निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है</em> :-</p>



<p>(क) <em>वाहन मालिक द्वारा</em></p>



<ul class="wp-block-list"><li>वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं समय-समय पर हरेक ट्रिप के पश्चात सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाएँगे.</li><li>ड्राइवर एवं कण्डक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लब्स पहनने का निदेश देंगे.</li><li>वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएँगे. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएँगे.</li><li>वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.</li><li>वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा, इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कण्डक्टर को देंगे.</li><li>वाहनों में सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.</li></ul>



<p>(ख) <em>वाहन चालक एवं कण्डक्टर द्वारा</em></p>



<ul class="wp-block-list"><li>वाहनों में चढने से पूूर्व यात्री को हाथ साफ करने हेतु सेनिटाइजर उपलब्ध कराएँगे.</li><li>वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी एवं आवश्यक साफ-सफाई की जाएगी. प्रत्येक ट्रिप की समाप्ति के बाद बस की पुनः सफाई आवश्यक होगी.</li><li>वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएँगे.</li><li>सफर कर रहे प्रत्येक यात्री को कोरोना से बचाव के उपायों संबंधी जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पेम्पलेट उपलब्ध कराया जाएँगे तथा कोविड-19 से बचाव की जानकारी भी उपलब्ध कराएँगे। <em>जिला प्रशासन द्वारा</em></li><li>जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड पर दण्डाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकाॅल का अनुपालन किया जा रहा है, बसों में निर्धारित बैठान क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जा रहे हैं एवं यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूला जा रहा है. अन्य वाहनों में भी इसका अनुपालन किया जाएगा.</li><li>वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निदेश परमिट की शर्तो के पार्ट माने जाएँगे एवं उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.</li><li>जिला प्रशासन द्वारा वाहन मालिकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं बरती जाने वाली सावधानियाँ सम्बन्धी पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा.</li><li>बस स्टैण्डों/टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करेंगे जिसके माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी उपायों को प्रसारित कराएँगे. साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी.</li><li>निकायों द्वारा बस स्टैण्डों पर आवश्यक साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा.</li></ul>



<p><em>यात्रियों द्वारा</em></p>



<p>वाहनों में सफर करते समय मास्क अवश्य पहनें अथवा मुंह को ढंककर रखें. बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी.</p>



<pre class="wp-block-code"><code>- वाहनों में चढ़ने से पूर्व सेनिटाइजर का उपयोग करें.  

-   वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें.

- वाहनों में चढते-उतरते समय भीड़ नहीं करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन     करें.</code></pre>



<ul class="wp-block-list"><li>वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा. पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे.</li><li>बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा. पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी.</li><li>65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं को भी सलाह दी जाती है कि यदि चिकित्सा सम्बन्धी या अन्य आवश्यक कारण न हो तो बसों में सफर न करें.</li></ul>



<p><strong>PNC</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>घर से निकलने से पहले जरा पढ़ लीजिए यह खबर</title>
		<link>https://www.patnanow.com/bihar-corona-lockdown-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 16:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[परिवहन]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
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					<description><![CDATA[कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लाॅकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सचिव के डायरेक्शन के आलोक में परिवहन विभाग ने जारी किया निर्देश कोरोना वायरस से संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु पूर्ण लाॅकडाउन लागू है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लाॅकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सचिव के डायरेक्शन के आलोक में परिवहन विभाग ने सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने निर्देश जारी किया गया है। लाॅकडाउन का मूल उद्देश्य है कि लोग अपने घरों में रहें, ताकि बाहरी लोगों से कम-से-कम सम्पर्क हो सके एवं संक्रमण न फैले।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="395" height="600" src="https://www.patnanow.com/assets/2019/09/pnc-sanjay-agrawal-parivahan-transpoprt-secretary-bihar.jpg" alt="" class="wp-image-41075" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2019/09/pnc-sanjay-agrawal-parivahan-transpoprt-secretary-bihar.jpg 395w, https://www.patnanow.com/assets/2019/09/pnc-sanjay-agrawal-parivahan-transpoprt-secretary-bihar-230x350.jpg 230w" sizes="(max-width: 395px) 100vw, 395px" /></figure>



<p><strong>कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लाॅकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सचिव के डायरेक्शन के आलोक में परिवहन विभाग ने जारी किया निर्देश</strong></p>



<p>कोरोना वायरस से संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु पूर्ण लाॅकडाउन लागू है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लाॅकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सचिव के डायरेक्शन के आलोक में परिवहन विभाग ने सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने निर्देश जारी किया गया है।</p>



<p>लाॅकडाउन का मूल उद्देश्य है कि लोग अपने घरों में रहें, ताकि बाहरी लोगों से कम-से-कम सम्पर्क हो सके एवं संक्रमण न फैले।</p>



<pre class="wp-block-code"><code>    परिवहन सचिव ने बताया कि यह अनुभव किया जा रहा है कि लाॅकडाउन के दौरान यद्यपि पैसेंजरजर वाहनों का परिचालन पूर्णतः बन्द है, परन्तु कुछ लोग अपने निजी वाहन मोटरसाईकिल, स्कूटी, कार, आदि से शहरों/गाँवों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेन्ट कर रहे हैं। लॉक डाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग  के प्रभावी कार्यन्वयन हेतु निजी वाहनों के मूवमेन्ट को भी नियंत्रित किया जाना आवश्यक है. इसलिए निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैंः-

1.  सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे.

2.  निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायें. पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाय. पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लाॅगबुग प्रिन्ट कराया जाय, जिसमें पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तिथि, स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे.

3.  आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड अनुमान्य नहीं होगा.

4.  पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी.

5.  निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार, आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी.

6.  चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा - 177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा.

7.  वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे.

8.  पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे. साथ ही पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय. बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी.

PNC</code></pre>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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