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	<title>पटना डीएम ऑर्डर &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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	<description>Patna News Portal - हर ख़बर पर नज़र</description>
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	<title>पटना डीएम ऑर्डर &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
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		<title>आ गया है पटना डीएम का आदेश, कब खुलेगी कौन सी दुकान</title>
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		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 17:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[MONEY MATTERS]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA]]></category>
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		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
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		<category><![CDATA[Shops in lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[पटना डीएम ऑर्डर]]></category>
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					<description><![CDATA[हफ्ते के अलग-अलग दिन खुलेंगी अलग-अलग दुकानें 31 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच दुकानों को खोलने का पूरा प्रारूप पटना के डीएम कुमार रवि ने तय कर दिया है. दुकानों को अलग—अलग 6 श्रेणियों में पटना के जिला प्रशासन की तरफ से बांटा गया है. अगले आदेश तक इसी नए प्रारूप के हिसाब से पटना की दुकानें खुलेगी. सबसे बड़ी बात यह है कि सभी श्रेणियों की दुकान शाम के 6 बजे तक ही खोली जाएगी. जिला प्रशासन की तरफ से दुकान खोलने के लिए शर्तें भी रखी गई है. डीएम ने कहा कि लोगों के लिए अनिवार्य किया गया है कि कि वह अपने घर के निकट स्थित दुकानों से ही खरीदारी करेंगे. श्रेणी एक प्रतिदिन खुलनेवाले दुकान /प्रतिष्ठानों की सूची- किराना दुकान डेयरी /मिल्क बूथ मेडिकल /दवा की दुकान ई-कॉमर्स सेवा फल सब्जी मंडी पशु चारा की दुकान ऑटोमोबाइल वर्कशॉप/ गैरेज एवं सर्विसिंग सेंटर सभी अस्पताल होम डिलीवरी सेवा ( रेस्टोरेंट आदि से) अनाज मंडी कृषि कार्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान मीट एवं मछली की दुकान अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाएं श्रेणी दो सोमवार ,बुधवार ,शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों /प्रतिष्ठानों की सूची- 1/इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा ,कुलर, एयर कंडीशनर (विक्रय एवं मरम्मत) 2/इलेक्ट्रॉनिक गुड्स -यथा मोबाइल, लैपटॉप ,कंप्यूटर, यूपीएस एवं बैटरी (विक्रय एवं मरम्मत) 3/ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब्स,Lubricant (मोटर वाहन /मोटरसाइकिल/ स्कूटर मरम्मत सहित). 4/निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू स्टोन, मिट्टी, सीमेंट ब्लॉक ,ईंट, प्लास्टिक पाइप ,हार्डवेयर ,सैनिटरी फिटिंग, लोहा ,पेंट ,शटरिंग सामग्री. 5/ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें 6/हाई सिक्योरिटी [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>हफ्ते के अलग-अलग दिन खुलेंगी अलग-अलग दुकानें</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="650" height="300" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-maurya-lok-shops-close-lockdown-corona.jpg" alt="" class="wp-image-45071" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-maurya-lok-shops-close-lockdown-corona.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-maurya-lok-shops-close-lockdown-corona-350x162.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>31 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच दुकानों को खोलने का पूरा प्रारूप पटना के डीएम कुमार रवि ने तय कर दिया है. दुकानों को अलग—अलग 6 श्रेणियों में पटना के जिला प्रशासन की तरफ से बांटा गया है. अगले आदेश तक इसी नए प्रारूप के हिसाब से पटना की दुकानें खुलेगी. सबसे बड़ी बात यह है कि सभी श्रेणियों की दुकान शाम के 6 बजे तक ही खोली जाएगी. जिला प्रशासन की तरफ से दुकान खोलने के लिए शर्तें भी रखी गई है. डीएम ने कहा कि लोगों के लिए अनिवार्य किया गया है कि कि वह अपने घर के निकट स्थित दुकानों से ही खरीदारी करेंगे.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="650" height="433" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-kumar-ravi-new.jpg" alt="" class="wp-image-46171" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-kumar-ravi-new.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-kumar-ravi-new-350x233.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>श्रेणी एक</p>



<p>प्रतिदिन खुलनेवाले दुकान /प्रतिष्ठानों की सूची-</p>



<p>किराना दुकान</p>



<p>डेयरी /मिल्क बूथ</p>



<p>मेडिकल /दवा की दुकान</p>



<p>ई-कॉमर्स सेवा</p>



<p>फल सब्जी मंडी</p>



<p>पशु चारा की दुकान</p>



<p>ऑटोमोबाइल वर्कशॉप/ गैरेज एवं सर्विसिंग सेंटर</p>



<p>सभी अस्पताल</p>



<p>होम डिलीवरी सेवा ( रेस्टोरेंट आदि से)</p>



<p>अनाज मंडी</p>



<p>कृषि कार्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान</p>



<p>मीट एवं मछली की दुकान</p>



<p>अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाएं</p>



<p>श्रेणी दो</p>



<p><strong>सोमवार ,बुधवार ,शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों /प्रतिष्ठानों की सूची-</strong></p>



<p>1/इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा ,कुलर, एयर कंडीशनर (विक्रय एवं मरम्मत)</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="650" height="434" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-mobile-shops-open-in-lockdown.jpg" alt="" class="wp-image-46440" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-mobile-shops-open-in-lockdown.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-mobile-shops-open-in-lockdown-350x234.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>2/इलेक्ट्रॉनिक गुड्स -यथा मोबाइल, लैपटॉप ,कंप्यूटर, यूपीएस एवं बैटरी (विक्रय एवं मरम्मत)</p>



<p>3/ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब्स,Lubricant (मोटर वाहन /मोटरसाइकिल/ स्कूटर मरम्मत सहित).</p>



<p>4/निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू स्टोन, मिट्टी, सीमेंट ब्लॉक ,ईंट, प्लास्टिक पाइप ,हार्डवेयर ,सैनिटरी फिटिंग, लोहा ,पेंट ,शटरिंग सामग्री.</p>



<p>5/ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें</p>



<p>6/हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान</p>



<p>7/प्रदूषण जांच केंद्र</p>



<p>8/निजी कार्यालय ( 33% कर्मियों की उपस्थिति के साथ)</p>



<p>9/शैक्षणिक संस्थानों के कार्यालय (33% कर्मियों की उपस्थिति के साथ)</p>



<p>श्रेणी तीन</p>



<p><strong>मंगलवार, गुरुवार ,शनिवार को खुलने वाले दुकानों/ प्रतिष्ठानों की सूची</strong></p>



<p>कपड़ा की दुकान (रेडीमेड वस्त्र की दुकान सहित)</p>



<p>निजी क्लीनिक</p>



<p>बर्तन की दुकान</p>



<p>जूता चप्पल की दुकान</p>



<p>ड्राई क्लीनर्स की दुकान</p>



<p>स्पोर्ट्स /खेलकूद सामग्री की दुकान</p>



<p>फर्नीचर की दुकान</p>



<p>सोना चांदी की दुकान</p>



<p>अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो.</p>



<p>श्रेणी चार</p>



<p>शॉपिंग कंपलेक्स मार्केट कॉम्प्लेक्स में अवस्थित दुकानों प्रतिष्ठानों का संचालन-</p>



<p>शॉपिंग कंपलेक्स मार्केट कंपलेक्स में अवस्थित दुकानों प्रतिष्ठानों के लिए मार्केट कंपलेक्स के संचालक सक्षम समिति के द्वारा दुकानों प्रतिष्ठानों को एक एक दुकान छोड़कर इस प्रकार खोला जाएगा कि परिसर में भीड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो उसके लिए दुकानों को दो रंग से अथवा आड इवेन(सम विषम) के आधार पर चिन्हित कर लिया जाएगा. इस प्रकार आधे दुकानों को सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार तथा आधे दुकानों को मंगलवार बृहस्पतिवार एवं शनिवार को खोला जाएगा चाहे दुकानों की प्रकृति जो भी हो.</p>



<p>श्रेणी 5</p>



<p>शॉपिंग मॉल में अवस्थित दुकानों का संचालन</p>



<p>गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के आलोक में शॉपिंग मॉल अवस्थित दुकाने बंद रहेगी.</p>



<p>श्रेणी 6</p>



<p>सभी प्रखंड मुख्यालय ( रेड जोन) में अवस्थित दुकानों का संचालन-</p>



<p>गृह विभाग बिहार पटना के आदेश के आलोक में प्रखंड मुख्यालय (जिला मुख्यालय को छोड़कर) को रेड जोन के रूप में चिन्हित एवं घोषित किया गया है. अतः प्रखंड मुख्यालय( रेड जोन) में मात्र श्रेणी एक के सभी दुकान/ प्रतिष्ठान एवं श्रेणी दो के 1 से 7 तक के सभी दुकान/ प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे.</p>



<p>उपरोक्त सभी दुकान प्रतिष्ठान को निर्धारित दिवसों को 6:00 बजे संध्या तक निम्नलिखित शर्तों के साथ खोलने का आदेश दिया गया है-</p>



<p>-सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वह अपने आवासीय क्षेत्र के निकट है दुकानों से ही खरीदारी करेंगे.</p>



<p>दुकानों कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.</p>



<p>दुकानों कार्यालय के काउंटर पर दुकानदार साबुन सैनिटाइजर वहां के कर्मियों/ आगंतुकों के उपयोग हेतु निशुल्क उपलब्ध रखेंगे.</p>



<p>दुकान कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा। इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे.</p>



<p>सर्दी /खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी.</p>



<p>जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. साथ ही उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.</p>



<p><strong>राजेश तिवारी</strong></p>
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			</item>
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		<title>पटना के इन इलाकों में फिलहाल नहीं मिलेगी कोई छूट</title>
		<link>https://www.patnanow.com/patna-containment-zone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 19:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Corona lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA DM ORDER]]></category>
		<category><![CDATA[Patnna containment zone]]></category>
		<category><![CDATA[कंटेनमेंट जोन]]></category>
		<category><![CDATA[पटना डीएम ऑर्डर]]></category>
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					<description><![CDATA[पटना डीएम ऑर्डर पटना में बुधवार से कई और दुकानें खुल जाएंगी. बिहार सरकार के गृह विभाग के आदेश के अनुरूप कंटेनमेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं ( कपड़ा की दुकान एवं रेडीमेड वस्त्र की दुकान सहित) की दुकानों को भीड़ कम करने के दृष्टिकोण से नियंत्रित ढंग से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया गया है. इन खुलने वाली सभी प्रकार की नई दुकानों को प्रत्येक सप्ताह में मात्र सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराहन तक निम्न शर्तों के साथ खोलने का आदेश जिलाधिकारी कुमार रवि ने दिया है- सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीदारी करेंगे. दुकानों मैं दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों के काउंटर पर दुकानदार साबुन /सैनिटाइजर भी अपने ग्राहकों के उपयोग हेतु निशुल्क उपलब्ध रखेंंगे. बिक्री काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग मानकों(2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा. सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जाएगी. सर्दी /खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी. दुकान को मात्र 33% कर्मियों का ही रोस्टर बनाकर कार्य पर बुलाने की अनुमति होगी. जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में निर्गत विभिन्न श्रेणियों की दुकानों को खोलने संबंधी आदेश पूर्ववत (प्रातः 6:00 बजे से संध्या [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>पटना डीएम ऑर्डर</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="433" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-ssp-in-containment-zone-lockdown.jpg" alt="" class="wp-image-46411" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-ssp-in-containment-zone-lockdown.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-ssp-in-containment-zone-lockdown-350x233.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>पटना में बुधवार से कई और दुकानें खुल जाएंगी. बिहार सरकार के गृह विभाग के आदेश के अनुरूप कंटेनमेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं ( कपड़ा की दुकान एवं रेडीमेड वस्त्र की दुकान सहित) की दुकानों को भीड़ कम करने के दृष्टिकोण से नियंत्रित ढंग से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया गया है. इन खुलने वाली सभी प्रकार की नई दुकानों को प्रत्येक सप्ताह में मात्र सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराहन तक <strong>निम्न शर्तों के साथ खोलने का आदेश </strong>जिलाधिकारी कुमार रवि ने दिया है-</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="433" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-kumar-ravi-new.jpg" alt="" class="wp-image-46171" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-kumar-ravi-new.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/05/pnc-patna-dm-kumar-ravi-new-350x233.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीदारी करेंगे.</p>



<p>दुकानों मैं दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.</p>



<p>दुकानों के काउंटर पर दुकानदार साबुन /सैनिटाइजर भी अपने ग्राहकों के उपयोग हेतु निशुल्क उपलब्ध रखेंंगे.</p>



<p>बिक्री काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग मानकों(2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा.</p>



<p>सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जाएगी.</p>



<p>सर्दी /खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी.</p>



<p>दुकान को मात्र 33% कर्मियों का ही रोस्टर बनाकर कार्य पर बुलाने की अनुमति होगी.</p>



<p>जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में निर्गत विभिन्न श्रेणियों की दुकानों को खोलने संबंधी आदेश पूर्ववत (प्रातः 6:00 बजे से संध्या 6:00 बजे तक खुलेंगे ) लागू रहेंगे.</p>



<p>भविष्य में दुकानों पर भीड़ की स्थिति को देखते हुए दुकानों को खोलने के निर्धारित समय एवं दिनों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा.</p>



<p>होम डिलीवरी /ई-कॉमर्स से संबंधी सभी सेवाएं सप्ताह के सभी दिनों में कार्यरत रहेंगे.</p>



<p>शॉपिंग कंपलेक्स मार्केटिंग कॉन्प्लेक्स एवं बड़े बाजारों के लिए अलग से आदेश निर्गत किए जाएंगे.</p>



<p>जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खो उक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.</p>



<p>उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.</p>



<p><strong>इन इलाकों में जारी रहेगी बंदिशें</strong></p>



<p>पटना सदर अनुमंडल अंतर्गत निम्नांकित स्थलों पर एक साथ कई दुकानें अवस्थित रहने के कारण ज्यादा भीड़ होने की संभावना तथा कंटेनमेंट जोन से नजदीक रहने के कारण कोरोना के संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई गई है।</p>



<ul class="wp-block-list"><li>निम्न थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बाजार में पूर्व से संचालित खाद्य सामग्री/ दवा /सब्जी /दूध जैसी <em>आवश्यक सामग्रियों</em> को *छोड़कर अन्य कोई दुकान नहीं ** खोली जाएगी।</li></ul>



<p>बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत हरिहर चैंबर</p>



<p>कोतवाली थाना में चांदनी मार्केट, मौर्या कंपलेक्स।</p>



<p>पाटलिपुत्र थाना में गोसाईंटोला रोड मार्केट।</p>



<p>शास्त्री नगर थाना में राजा बाजार मार्केट।</p>



<p>हवाई अड्डा थाना में शेखपुरा बाजार, राजा बाजार ,खाजपुरा बाजार, जगदेव पथ बाजार।</p>



<p>श्रीकृष्णापुरी थाना में वर्मा सेंटर मार्केट।</p>



<p>गर्दनीबाग थाना मे चितकोहरा मार्केट।</p>



<p>कदम कुआं थाना में चूड़ी मार्केट।</p>



<p>पीरबहोर थाना में हथुआ मार्केट खेतान मार्केट बाकरगंज मार्केट।</p>



<p>परसा बाजार थाना में कुरथौल बाजार, परसा ,इतवारपुर बाजार </p>
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