बिहार में लागू शराबबंदी कानून अवैध-HC

By pnc Sep 30, 2016

बिहार में शराबबंदी कानून अवैध -HC

हाईकोर्ट ने नये शराबबंदी कानून पर सुनाया फैसला




ये कानून है अवैध हाई कोर्ट

सूबे में विदेशी शराब से रोक हटी

फैसले के खिलाफ सरकार जायेगी सुप्रीम कोर्ट

nitish IN BIHAR

पटना हाई कोर्ट ने आज बिहार में लागू शराबबंदी कानून को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है .अब सूबे में विदेशी शराब की बिक्री-पीने पर रोक नहीं होगी . पटना हाई कोर्ट के आदेश पर अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि हाई कोर्ट ने 5 अप्रैल 2016 को बिहार सरकार द्वारा अंग्रेजी शराब पर रोक लगाने संबंधी अधिसूचना को रद्द किया है.इसका मतलब है की 1 अप्रैल 2016 को देशी शराब के सम्बन्ध में लगाये गए रोक जारी रहेगा. 5 अप्रैल 2016 के बाद सरकार ने अंग्रेजी शराब के सभी लाइसेंस को रद्द कर दिया था.ऐसे में वर्तमान में कोई भी लाइसेंस धारी वितरक नहीं है.जो बेचेंगे वो गैरकानूनी है.वर्तमान स्थिति में दूसरे प्रदेश से बिहार में शराब पीकर आना गैरकानूनी नहीं माना जाएगा.वहीं हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की अधिकारिक घोषणा कर दी है.गौरतलब हो कि  पांच अप्रैल 2016 को सरकार ने देशी के बाद विदेशी शराब को बैन करने का बड़ा फैसला लिया था, जिसके बाद से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई थी.राज्य में विदेशी शराब की बिक्री बंद होने के खिलाफ शराब के विक्रेता कोर्ट गए थे. इस मामले में हाईकोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद सरकार के शराबबंदी के कानून को गलत ठहराते हुए इसे रद्द कर दिया. कोर्ट के फैसले के बाद नीतीश की उस शराबबंदी की मुहिम को भी झटका लगा है, जिसके तहत नीतीश बिहार के बाद पूरे देश में शराबबंदी को लेकर अभियान चला रहे थे.

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